सभी सिविल सर्विस अभ्यर्थियों हेतु श्रेष्ठ स्टडी मटेरियल - पढाई शुरू करें - कर के दिखाएंगे!
भारत के संविधान की उत्कृष्ट विशेषताए
1.0 प्रस्तावना
एक देश का संविधान, सरल शब्दों में, देश की सरकार के लिए ढांचा उपलब्ध कराने के लिए कानूनी नियमों का एक संग्रह है। एक संविधान की ताकत और स्थिरता उसकी स्वस्थ और शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और अवसर आने पर अपनी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता पर काफी हद तक निर्भर करता है। इसका मूल उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सुरक्षित करने की दृष्टि के साथ एक लोकतांत्रिक, समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना है। यह भले ही दुनिया के संविधानों को छान कर बनाया गया है, इसकी कई उत्कृष्ट विशेषताएं हैं जो इसे अन्य संविधानों से अलग करती है।
भारतीय संविधान की निम्नलिखित उत्कृष्ट विशेषताएं हैंः
1.1 लिखित संविधान
भारत गणराज्य का संविधान लिखित और अधिनियमित है। इसमें 444 धाराएं, बारह अनुसूची और तीन परिशिष्ट हैं। इसके वर्तमान स्वरूप में इसमें 254 अठपेजी पृष्ठों को शामिल किया गया। हालांकि अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के संविधान की तरह भारत भी एक लिखित संविधान है, लेकिन यह कई मायनों में उन दस्तावेजों से अलग है।
1.2 क्रियाशील
अप्रैल 2016 तक संविधान के मूल रूप को काफी हद तक 100 संशोधनों के द्वारा संशोधित किया गया है। 1976 से 1978 तक 42 वें, 43 वें और 44 वें संशोधन ने व्यावहारिक रूप से संविधान का पुनर्निर्माण किया है।
1.3 सबसे बड़ा ज्ञात संविधान
भारत के संविधान को दुनिया में अब तक के बनाए गए सबसे लंबे और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। मूल संविधान में 395 धाराएं और 8 अनुसूचियां थीं। यह संविधान के निर्माताओं का, प्रशासन और देश के शासन की सभी समस्याओं के समाधान के लिए किया गया प्रयास है। यहाँ तक कि उन मामलों को स्पष्ट लिख दिया गया है जो कि अन्य देशों में सम्मेलनों का विषय रहे हैं। इस प्रकार, पूरे अमेरिका का संविधान मूल रूप से केवल 7 धारा, ऑस्ट्रेलियाई 128 धारा, कनाड़ाई 147 धारा से बने हैं, किन्तु मूल रूप में भारत के संविधान में 395 धाराऐं थीं। उस समय से अब तक किये गये संशोधनों के परिणामस्वरूप कुछ नये उप-अनुच्छेद जोड़े गये हैं, जबकि कुछ अन्य अनुच्छेदों को निरस्त किया गया है।
भारतीय संविधान की लंबाई के कारण हैं :
- निर्माताओं ने सभी ज्ञात संविधानों के संचित अनुभव को शामिल करने और खामियों से बचने का प्रयास किया।
- देश की विशालता, इसकी विविधता और विशिष्ट समस्यायें, एक संपूर्ण भाग (सोलहवां भाग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है, और अठारहवां भाग आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
- किसी भी टकराव या मतभेद को यथासंभव हटाने के लिए, संघ और राज्यों के बीच संबंध को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध किया गया है।
1935 के भारत सरकार अधिनियम में निर्धारित विस्तृत प्रशासनिक प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संविधान के निर्माताओं को संविधान के विकृत होने की आशंका थी, जब तक कि इसमें प्रशासन के कुछ रूप को भी शामिल ना किया जाए। जैसा कि कहा गया ‘‘प्रशासन का रूप बदले बिना इस संविधान को बिगाड़ना पूरी तरह से संभव है’’।
1.5 लोकप्रिय संप्रभुता
संविधान अपने शुरुआती शब्दों में लोगों की संप्रभुता की घोषणा करता है। प्रस्तावना ‘‘हम भारत के लोग, सत्यनिष्ठा से एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत का गठन करने के लिए संकल्प कर रहे हैं के शब्दों के साथ शुरू होती है। संविधान में इस विचार की पुष्टि कई बार की गयी है, विशेष रूप से चुनाव के लिए दिए गए अध्याय में! अनुच्छेद 326 में घोषित है ”लोगों की सभा के और हर राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किये जायेंगे। नतीजतन, केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकार, संसद और नियमित अंतराल के राज्य विधायिकाओं में प्रतिनिधियों का चुनाव करने वाले लोगो से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, जो सरकार की कार्यपालिका शक्ति धारण करते हैं वो विधायिका और उसके माध्यम से लोगो के प्रति जिम्मेदार है। इस प्रकार, राज्य के मामलों में, लोगों की इच्छा अंततः सर्वोपरि है और यह लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत है।
1.6 संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य
संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ‘संप्रभु‘ इसलिए क्यूंकि भारत एक पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा है। ‘लोकतांत्रिक‘ शब्द वास्तविक सत्ता के लोगों से उत्पन्न होने का प्रतीक है। संविधान ने हर पांच साल में आयोजित होने वाले, देश की संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार दिया है। ‘गणतंत्र’ शब्द यह निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि देश ब्रिटेन की रानी की तरह किसी स्थायी प्रमुख से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए एक राष्ट्रपति के नेतृत्व में है।
1.7 राष्ट्रपति प्रमुख के साथ मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की सरकार
संविधान कैबिनेट प्रकार की सरकार को केंद्र और इकाइयों दोनों में स्थापित करता है। एक कैबिनेट प्रणाली की सरकार की सबसे विशिष्ट सुविधा विधायिका को दी गयी कार्यपालिका की पूर्ण और सतत् जिम्मेदारी है। कैबिनेट सरकार बनती है प्रधानमंत्री से, जो कि कार्यपालिका के प्रमुख हैं और उनके वरिष्ठ सहयोगियों से, जो नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व बाँटते हैं। कैबिनेट सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा के तहत कार्य करता है।
कैबिनेट प्रणाली के तहत कैबिनेट के प्रमुख का स्थान महासम्माननीय होता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसमें निहित सभी अधिकारों का कैबिनेट द्वारा प्रयोग किया जाता है। कैबिनेट की एकात्मक और सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट के प्रमुख, प्रधानमंत्री की होती है। कैबिनेट प्रणाली की वास्तविक योग्यता यह है कि विधायिका के लिए जिम्मेदार कार्यकारी पर हमेशा नजर रहती है।
1.8 कठोर एवं लचीला
भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। संशोधन के लिए संविधान द्वारा बताई गई प्रक्रिया ना तो इंग्लैंड संविधान की तरह बहुत आसान है, और ना ही अमेरिकी की तरह बहुत कठोर है। भारतीय संविधान बीच की एक सुनहरी रेखा पर है जिसमें अंग्रेजी संविधान का चरम लचीलापन और अमेरिका की चरम कठोरता से परहेज किया गया है। सिर्फ कुछ ही संविधान के प्रावधान हैं जिनके संशोधन के लिए राज्य विधायिकाओं द्वारा अधिसूचना की आवश्यकता है और फिर भी उनमें से केवल आधे के द्वारा अनुसमर्थन पर्याप्त होता है। अमेरिकी संविधान में राज्य के तीन चौथाई द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जो अत्यंत कठोर है। संविधानों के बाकी संशोधन को संघ संसद के विशेष बहुमत से किया जा सकता है यानी कि सदस्यों के बहुमत से जो कि दो तिहाई से कम ना हो। सदन में उपस्थित और मतदान सदन की कुल सदस्य संख्या को बहुमत में होना चाहिए। 65 साल की अवधि के भीतर संविधान में 100 बार संशोधन किया गया है। यह तथ्य साबित करता है कि संविधान लचीला है।
1.9 धर्मनिरपेक्ष राज्य
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू हैं। नकारात्मक यह, ऐसे सांप्रदायिक या धार्मिक राज्य के विपरीत है, जिसने आधिकारिक तौर पर किसी विशेष धर्म के साथ खुद की पहचान की है। दूसरी ओर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में, कोई अधिकारिक या राज्य धर्म नहीं होता है। इसके सकारात्मक पहलुओं में, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी नागरिकों को समान मानता है और उन्हें समान अवसर देता है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। धर्म, आस्था, जाति, रंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर नागरिक कानून के समक्ष समान है।
1.10 एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ एक संघीय प्रणाली
भारतीय संविधान की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि संघीय प्रणाली पर एक एकात्मक सरकार की शक्ति प्रदान करना है। हालांकि आम तौर पर सरकार की प्रणाली संघीय है, संविधान महासंघ को एकात्मक राज्य में बदलने के लिए सक्षम बनाता है। भारत का संविधान एक संघीय राज्य व्यवस्था स्थापित करता है जो देश को राज्यों में विभाजित करने और उन्हें संविधान में निर्दिष्ट कार्यों का आवंटन कर बनाया गया है। भारत का लिखित संविधान है जो काफी हद तक कठोर है। केंद्र और राज्यों के बीच एक दोहरी राजनीति और शक्तियों का विभाजन है।
भारतीय संविधान का एकात्मक पूर्वाग्रह है उदाहरण के लिए तीन सूचियों में विधायी शक्तियों के वितरण के बाद, अवशिष्ट विषयों के संघ के साथ छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि समवर्ती सूची के मामलों में भी, संघ सरकार का विचार अंतिम और मान्य होता है। भारत में संसद को राज्य की सीमाओं को बदलने का सामर्थ्य है। केंद्र किसी भी समय राज्यों में आपातकाल घोषित कर सकता हैं। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।
1.11 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बिना सार्वभौमिक मताधिकार
भारत में लिंग, संपत्ति, कराधान या इस तरह की किसी भी योग्यता के बिना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, इसकी विशालता, इसकी जनसंख्या और भारी अशिक्षा को ध्यान में रखते हुए, एक साहसिक प्रयोग है. इसपर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में मताधिकार इंग्लैंड या अमेरिका से अधिक व्यापक है।
1.12 न्यायिक समीक्षा और संसदीय संप्रभुता के बीच समझौता
भारत में संसद, ब्रिटिश संसद की तरह सर्वोच्च नहीं है. इसके साथ ही भारत में न्यायपालिका अमेरिका की तरह सर्वोच्च नहीं है जहाँ न्यायिक समीक्षा के दायरे पर कोई सीमा नहीं है। भारतीय संविधान किसी कानून के संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के वितरण के अनुसार विधायिका की क्षमता से परे होने पर या उससे संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, न्यायपालिका को उसे असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति दे कर और साथ ही न्यायपालिका को विधायी नीति के ज्ञान की ‘‘न्यायिक समीक्षा’’ से वंचित कर के, अदभुत रूप से अमेरिकी व्यवस्था की न्यायिक सर्वोच्चता और अंग्रेजी सिद्धांत के संसदीय वर्चस्व को उनके बीच से होते हुए अपनाता है। इस प्रकार, इसने देय प्रक्रिया से परहेज कर के और स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की तरह के मौलिक अधिकारों को विधायिका द्वारा विनियमन के लिए विषय बना दिया है।
1.13 न्यायपालिका की स्वाधीनता
संविधान निर्माता इस बारे में जानते थे कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एक स्वतंत्र न्यायिक मशीनरी के अभाव में अर्थहीन थी। ऐसे किसी संघर्ष में न्याय करने, जिसमे की सरकार खुद ही एक पार्टी हो, किसी भी अधीनस्थ या सरकारी एजेंट के निष्पक्ष होने पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। और इसी तरह के केंद्र और राज्यों बीच संघर्ष और विवादों के मामलो में, केंद्र या राज्यों के न्यायपालिका मातहत केंद्र पर एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। यह संविधान के एक अभिन्न अंग के रूप में एक स्वतंत्र न्यायपालिका के निर्माण के लिए और संविधान के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में न्यायिक स्वतंत्रता को अपनाने के लिए ठोस कारण थे। समय के साथ भारतीय संविधान की इस विशेषता ने नागरिको की जबर्दस्त सहायता की है।
1.14 संवैधानिक उपचारों की अवधारणा (Concept of Constitutional Remedies)
एक आज्ञापत्र (रिट) का अर्थ एक आदेश, वारंट या ऐसे किसी भी लेख से है जो किसी अधिकार के तहत जारी किया गया है। आज्ञापत्र जारी करने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकारक्षेत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है। संविधान का अनुच्छेद 32 (3) संविधान को इस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है जो न्यायालय को इन आज्ञापत्रों को जारी करने का अधिकार प्रदान करे। परंतु इस अधिकार का उपयोग नहीं किया गया है और केवल अनुच्छेद 32 (2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय ही आज्ञापत्र जारी कर सकते हैं। हालांकि इनमें मुख्य अंतर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय आज्ञापत्र तभी जारी कर सकता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो जबकि उच्च न्यायालय ऐसे सभी मामलों में आज्ञापत्र जारी कर सकते हैं जिनमें किन्ही भी अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। अतः यह कहा जाता है कि आज्ञापत्र जारी करने के मामले में उच्च न्यायालयों के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों से अधिक व्यापक हैं। विभिन्न प्रकार के आज्ञापत्र निम्नानुसार हैं
बंदी प्रत्यक्षीकरण का आज्ञापत्र (Writ of Habeas Corpus)
बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है ‘‘आप शरीर ले सकते हैं।‘‘ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से यह सर्वाधिक मूल्यवान आज्ञापत्र है, और यह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है जिसे किसी कानूनी औचित्य के बिना बंदी बना कर रखा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आज्ञापत्र न्यायालयों को यह क्षमता प्रदान करता है कि वे संबंधित प्राधिकारी को उक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकते हैं। यह आज्ञापत्र गैर-कानूनी हिरासत से तत्काल राहत प्रदान करता है चाहे वह हिरासत कारावास में हो या निजी अभिरक्षा में हो।
उत्प्रेषण-लेख का आज्ञापत्र (Writ of Certiorari)
यदि कोई निचला न्यायालय या न्यायाधिकरण गलत क्षेत्राधिकार के आधार पर अपना निर्णय प्रदान कर देता है तो पीडित (असंतुष्ट) पक्ष न्यायालय में उत्प्रेषण-लेख के आज्ञापत्र की याचिका दायर कर सकते हैं। निचले न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकायों को उत्प्रेषण-लेख का आज्ञापत्र तब जारी किया जाता है जब वे निम्न कार्य करते हैंः
- क्षेत्राधिकार के बिना या क्षेत्राधिकार के अधिकारातीत;
- निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण;
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरोधाभासी;
- दस्तावेजों से प्रकट होती कानून की त्रुटि के परिणामस्वरूप।
अधिकार-पृच्छा आदेश का आज्ञापत्र (Writ of Quo Warranto)
अधिकार-पृच्छा आदेश का शाब्दिक अर्थ है ‘‘किस अधिकार के द्वारा‘‘? यह आज्ञापत्र इस उद्देश्य से जारी किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर कार्य करने से प्रतिबंधित किया जा सके जिसके लिए वह योग्य या पात्र नहीं है। अधिकार पृच्छा आदेश का आज्ञापत्र ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो आवश्यक पात्रता के बिना किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है या जिसे अयोग्य करार दिया जा चुका है। यह उस प्राधिकारी या उम्मीदवार को उस सार्वजनिक पद के कर्तव्यों को वहन करने से प्रतिबंधित करने के लिए जारी किया जाता है।
अधिकार-पृच्छा आदेश का आज्ञापत्र निम्न स्थितियों में जारी किया जाता हैः
- संबंधित पद सार्वजनिक है और जिसका स्वरुप काफी व्यापक है;
- इस पद का निर्माण राज्य द्वारा या स्वयं संविधान द्वारा किया है; और
- प्रतिवादी ने संबंधित पद पर अपना दावा प्रस्तुत किया है।
इस आज्ञापत्र द्वारा प्रदान किये गए अधिकार के तहत न्यायालय किसी पद को रिक्त भी घोषित कर सकता है।
निषेध का आज्ञापत्र (Writ of Prohibition)
निषेध का आज्ञापत्र वह आज्ञापत्र होता है जो कनिष्ठ अधिकारियों को ऐसे काम करने से रोकता है जो उन्हें कानून के अनुसार नहीं करने चाहिए फिर भी वे कर रहे हैं। यह आज्ञापत्र आमतौर पर एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय के लिए जारी किया जाता है जिसके माध्यम से ऐसे न्यायालय को उस मामले की सुनवाई करने से रोका जाता है जो उसके अधिकारक्षेत्र में नहीं है। यह आज्ञापत्र अधिकारक्षेत्र से अधिक और क्षेत्राधिकार से कम, दोनों स्थितियों में लागू होता है। यह आज्ञापत्र आमतौर पर या तो मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले या कार्यवाही के विलंबन के दौरान जारी किया जाता है, परंतु हर हाल में यह आदेश पारित होने से पहले जारी किया जाता है।
परमादेश आज्ञापत्र (Writ of Mandamus)
परमादेश का शाब्दिक अर्थ है एक आदेश या आज्ञा। यदि कोई सार्वजनिक पद पर आसीन अधिकारी वे कार्य नहीं करता जो उसे ऐसे पद के अधिकारी के रूप में करने चाहिए और ऐसे कार्य करता है जो उस पद पर आसीन अधिकारी के रूप में उसे नहीं करने चाहिए तो न्यायालय द्वारा परमादेश का आज्ञापत्र जारी करके उक्त अधिकारी को एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करने या विशिष्ट प्रकार से कार्य नहीं करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परमादेश का आज्ञापत्र भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता।
अमेरिका के संविधान की तरह भारत का संविधान भी सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देने के लिए एक अलग अध्याय शामिल है। ये अधिकार न्यायोचित और पवित्र हैं। वे विधायिका पर और साथ ही कार्यकारी पर बाध्य हैं। यदि इन अधिकारों में से किसी एक का भी उल्लंघन होता है, तो एक नागरिक को न्यायपालिका से सुरक्षा मांगने का अधिकार है यदि विधायिका के अधिनियम या कार्यपालिका के आदेश संविधान द्वारा नागरिकों को दिए मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन करते है तो उनको नियम और शून्य घोषित किया जा सकता है।
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) कानून के समक्ष समानता, लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता और उपाधियों के उन्मूलन;
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) जिसमे बोलने का अधिकार और सभी अभिव्यक्ति शामिल है, एकत्र होने, संघ या यूनियन, आंदोलन, निवास, और किसी भी पेशे या व्यवसाय के अधिकार शामिल हैं (इन अधिकारों में से कुछ विदेशी देशों के साथ दोस्ताना संबंधों, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, शिक्षा का अधिकार सही जीवन और स्वतंत्रता को शालीनता या नैतिकता, अपराधों और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण में दृढ़ विश्वास के संबंध के संरक्षण में है।);
- शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24) जबरन श्रम, बाल श्रम और मनुष्य की ट्राफिकिंग के सभी रूपों पर रोक लगाने;
- धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और पेशे की स्वतंत्रता, धर्म का अभ्यास और प्रचार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता, कुछ करों से मुक्ति और कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों से मुक्ति शामिल हैं;
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) नागरिकों के किसी अनुभाग कि संस्कृति, भाषा या लिपि के अधिकार के संरक्षण, और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए अधिकार, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार;
- मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (अनुच्छेद 32-35) के लिए संवैधानिक उपायों का अधिकारण।
3.0 मौलिक कर्तव्य
42 वें संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को सीमित करने ‘मौलिक कर्तव्यों’ को प्रस्तुत किया हालांकि इस तरह से कर्तव्यों को न्यायिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश एक गंभीर अंतर को भरने के लिए, नागरिक दायित्वों और व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता को संतुलित करने का प्रयास किया गया।
इन मौलिक अधिकारों को कुछ मौलिक कर्तव्यों की कीमत पर उपलब्ध कराया गया है इन्हें कर्तव्यों के रूप में माना जाना चाहिए और भारत के हर नागरिक के द्वारा किया जाना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य निम्न रूप में परिभाषित कर रहे हैं।
भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा किः
- संविधान का पालन करना और अपने आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना;
- जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया उन महान आदर्शों का पालन करना;
- भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और की रक्षा करना;
- देश की रक्षा और ऐसा करने के लिए आह्वान किये जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना;
- धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से पार भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना;
- हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा और उसकी कद्र करना;
- जंगलों, झीलों, नदियों सहित प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और सुधार, और वन्य जीवन सहित प्राणियों के लिए सहिष्णुता रखना;
- वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना;
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए और हिंसा छोड़ने;
- व्यक्तिगत और सामूहिक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना जिससे की देशनिरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़े।
3.1 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
यह ढ़ांचा आयरिश संविधान से लिया गया है। निर्देशक सिद्धांतों के पीछे दर्शन यह है कि राज्य और एजेंसियों के हर एक व्यक्ति को जब वे विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की गतिविधि के बारे में उनकी नीतियों को बनाएं के तो कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया जाए। दूसरी ओर यह सिद्धांत, लोगों को आश्वासन हैं कि वे राज्य से क्या उम्मीद कर सकते हैं। वे केंद्रीय सरकार और राज्य के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए निर्देश हैं, जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्था को प्रभावित करेगा।” यह सिद्धांत चार श्रेणियों में वर्गीकृत हैं
- आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत
- गांधीवादी सिद्धांत
- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत और नीतियाँ
- विविध
4.0 भारतीय संविधान की आलोचना
भले ही भारत के संविधान की कुछ सभा के सदस्यों ने पश्चिम के अंधानुकरण के रूप में अपनाए जाने या प्रतिभा के लिए अनुकूल नहीं होने की आलोचना की थी, संविधान कई उत्कृष्ट विशेषताओं के लिए उल्लेखनीय है जो इसे अन्य संविधानों से अलग करती हैं। इसकी सबसे ज्यादा आलोचना निम्न हैः
पहलीः भारत के संविधान की इस आधार पर आलोचना की गई की यह दुनिया में अब तक का बनाया गया सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज है। इसमें संक्षिप्तता का आभाव है।
दूसराः भारत के संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा जाता है। संविधान के जनकों ने 1935 के अधिनियम से प्रावधानों की एक बड़ी संख्या को लिया है और उन्हें नए संविधान का हिस्सा बना दिया है।
तीसराः संविधान की अक्सर यह आलोचना की गई है कि यह वकीलों का स्वर्ग था! यह सच है कि संविधान एक जटिल दस्तावेज है। इसका मसौदा ऐसी भाषा में बनाया गया था जो केवल कानून की अदालतों में ही परिचित है।
चौथाः एक छोटे लेकिन मुखर वर्ग द्वारा यह आलोचना की गई है कि यह संविधान गांधीवादी नहीं है। इसमें उन सिद्धान्तों और विचारों को नहीं अपनाया गया था जिनका समर्थन इंडियन नेशनल कांग्रेस के महात्मा गाँधी किया करते थे।
पांचवांः यह कहा गया है कि भारतीय संविधान उधारों का एक बैग है या एक अधिक कागज और कैंची का काम है। सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश संविधान से उधार लिया है जबकि संघवाद और न्यायिक समीक्षा अमेरिका संविधान से उधार लिया है।
छठीः कुछ आलोचकों के अनुसार, केंद्र को ज्यादा मजबूत किया गया है। इसमें अत्यधिक केंद्रीकरण है और राज्यों को पालिकाओं की तरह सीमित कर दिया है।
सातवींः नए संविधान संविधान को अभारतीय कहा जाता है क्योंकि इसका का कोई भी हिस्सा भारत की प्राचीन राजव्यवस्था, इसकी प्रतिभा और गौरवशाली परंपराओं की भावना का प्रतिनिधित्व नही करता।
भिन्न विचारधाराओं के बावजूद, संविधान ने 1950 से अच्छी तरीके से भारत की सेवा की है।
5.0 महत्वपूर्ण सिद्धांत
5.1 ग्रहण का सिद्धांत (The Doctrine of Eclipse)
ग्रहण के सिद्धांत में प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहाँ कोई कानून भारत के संविधान का मसौदा तैयार होने से पूर्व से अस्तित्व में था वह संविधान में पतिष्ठापित मौलिक अधिकारों से विसंगत है तो ऐसे कानून उनकी विसंगतियों की सीमा तक अमान्य होंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान निर्माण के पूर्व का कानून आरंभ से ही शून्य नहीं हो जाता, बल्कि यह केवल उस सीमा तक शून्य होता है जिस सीमा तक टकराव है। जब कोई न्यायालय किसी कानून के किसी भाग को अमान्य कर देता है, तो यह उस सीमा तक अप्रवर्तनीय हो जाता है जिस सीमा तक न्यायालय द्वारा उसे अमान्य किया गया है। अतः यह कहा जाता है कि ऐसे कानून पर ग्रहण लग गया है। ऐसा कानून केवल अमान्य हो जाता है परंतु उसका अस्तित्व बना रहता है। ऐसे कानून पर से ग्रहण तब उठता है जब कोई अन्य न्यायालय (संभवतः एक अधिक उच्च स्तरीय न्यायालय) फिर से उस कानून को मान्य बना देता है या उसमे विधान के माध्यम से कोई संशोधन किया जाता है।
यदि संविधान में बाद में किया गया कोई संशोधन इस विद्यमान कानून की मौलिक अधिकारों के साथ हुई विसंगति या टकराव को दूर कर देता है तो इसका ग्रहण दूर हो जाता है और ऐसा कानून एक बार फिर से सक्रिय हो जाता है।
केशव माधव बनाम बम्बई राज्य मामले में मुद्दा यह था कि पहले से एक कानून था जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) में निहित स्वतंत्रता के अधिकार के साथ टकराव था। संविधान निर्माण के पूर्व के कानून में अधिरोपित प्रतिबंधों को अनुच्छेद 19 की उपधारा (6) द्वारा स्पष्ट किये गए अनुसार न्यायोचित नहीं माना जा सकता था। माननीय न्यायालय ने माना कि इसके कारण संविधान निर्माण के पूर्व के कानून को पूर्णतः शून्य नहीं बनाता बल्कि वह केवल विसंगति की सीमा तक ही इसे शून्य बनाता है।
भिकाजी नारायण धाकरस बनाम मध्यप्रदेश राज्य के मामले में भी न्यायालयों द्वारा यही रुख अपनाया गया था। इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई थी कि ‘‘अनुच्छेद 13 (1) को उसकी भाषा के कारण इस प्रकार से नहीं पढ़ा जा सकता कि उसने विसंगत कानून को विरूपित है या उसे पूरी तरह से विधान पुस्तक से नष्ट कर दिया है। ऐसा कानून संविधान निर्माण की तारीख से पूर्व भी इससे पूर्व के सभी लेन-देन के समय और अधिकारों और देयताओं के प्रवर्तन के लिए भी अस्तित्व में था। और उन लोगों के संबंध में, जो देश के नागरिक नहीं थे और जो मौलिक अधिकारों पर दावा पेश नहीं कर सकते थे संविधान के लागू हो जाने के बाद भी यह कानून प्रभावी बना रहा।’’
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पी. रतिनम मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुच्छेद 309 को असंवैधानिक माना है। अतः इस अनुच्छेद पर ग्रहण लगा हुआ था। हालांकि ज्ञान कौर मामले में एक संविधान पीठ ने इस निर्णय को उलट दिया और अनुच्छेद को संवैधानिक माना जिसके कारण इस अनुच्छेद का ग्रहण हट गया और यह पुनः एक प्रभावी कानून बन गया।
5.2 प्रतिकूलता का सिद्धांत (The Doctrine of Repugnancy)
संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिकूलता, विरुद्धता या जुगुप्सा को किसी कानून के दो या अधिक भागों के बीच संघर्ष या टकराव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 दृढ़तापूर्वक प्रतिकूलता के सिद्धांत को भारतीय संविधान में संरक्षित करता है। अनुच्छेद 254 कहता है कि संसद संसद भारत के एक भाग या पूरे देश के लिए कानून बना सकती है और राज्यों की विधायिकाएं उस राज्य के किसी भाग या संपूर्ण राज्य के लिए कानून बना सकती हैं। यह आगे कहता है कि संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को केवल इस कारण से अमान्य नहीं माना जा सकता कि उसकी प्रभाविता राज्यक्षेत्रातीत हो सकती है।
अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों की विधायिकाओं की विधायी शक्तियों के विषय में कहता है। यह कहता है किः
- संसद को पहली सूची में दर्शाये गए या सातवीं अनुसूची में दर्शाये गए किसी भी मामले पर कानून निर्माण की अनन्य शक्ति प्राप्त है।
- किसी भी राज्य की विधायिका को ऐसे राज्य की दूसरी सूची या सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची में दर्शाये गए किसी भी मामले पर कानून निर्माण की अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं।
- संसद और किसी भी राज्य की विधायिका को तीसरी सूची में शामिल या सातवीं अनुसूची की समवर्तती सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है।
- संसद को भारत के किसी भी प्रदेश के किसी भी भाग के उन मामलों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, बशर्ते कि ऐसा मामला राज्य सूची में शामिल है।
एम. करूणानिधि बनाम भारत संघ राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 254 (1) को संक्षेपित किया है। उसने कहा था कि ‘‘जहाँ समवर्तती सूची में शामिल मामले में यदि केंद्रीय कानून और राज्य के कानून बीच संपूर्ण विसंगति है और उनमें सुसंगति होना असंभव है, तो केंद्रीय अधिनियम राज्य के अधिनियम पर प्रबल होगा और राज्य का अधिनियम प्रतिकूलता के दृष्टिकोण से शून्य हो जायेगा।‘‘ न्यायालय ने प्रतिकूलता उत्पन्न होने से पहले उन स्थितियों और शर्तों को भी निर्धारित किया, जो निम्नानुसार हैं
- केंद्रीय अधिनियम और राज्य के अधिनियम के बीच सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष विसंगति है।
- ऐसी विसंगति में समझौते की कोई गुंजाईश नहीं है।
- दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के बीच की विसंगति ऐसी होनी चाहिए जिससे दोनों अधिनियम एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संघर्षरत नजर आते हैं और ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है जहां एक का पालन करने के लिए दूसरे की अवहेलना न करना असंभव है।
- ऐसी स्थिति में जहाँ कोई विसंगति नहीं है परन्तु एक कानून है जो उसी क्षेत्र पर बना हुआ है और वह भिन्न और अलग अपराध का निर्माण करता है, तो प्रतिकूलता का प्रश्न निर्माण नहीं होता और दोनों कानून उसी क्षेत्र में कार्यरत रह सकते हैं।
5.3 विच्छेदनीयता का सिद्धांत (The Doctrine of Severability)
विच्छेदनीयता का सिद्धांत बताता है कि यदि किसी अधिनियमन को उसकी संवैधानिकता के साथ सुसंगति का अर्थ समझाने के माध्यम से बचाया नहीं जा सकता तो यह देखना चाहिए कि क्या उसे आंशिक रूप से बचाया जा सकता है या नहीं। यदि कानून का कोई भाग शून्य साबित हो जाता है तो उस शून्यता का प्रभाव बाकी बचे हुए अधिनियम की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।
आर. एम. डी. चमरबॉगवाला बनाम भारत संघ राज्य मामले में न्यायालय ने कहा था कि संवैधानिकता के निर्धारण का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि न्यायालय किसी कानून को केवल असंवैधानिकता के आधार पर अवैध घोषित करने के प्रति उदासीन हैं। न्यायालय उस व्याख्या को स्वीकार करेंगे जो संवैधानिकता के पक्ष में होगी न कि उस व्याख्या को जो उस कानून को ही असंवैधानिक बना देगी।
किसी कानून को असंवैधानिक होने से बचाने के लिए न्यायालय कानून के पठन के मार्ग का सहारा ले सकते हैं। परंतु ऐसा करते समय वे कानून के सार को परिवर्तित नहीं कर सकते और न ही कोई ऐसा कानून बना सकते हैं जो उनकी राय में अधिक वांछनीय है।
सुरेश कुमार कौशल एवं अन्य बनाम नाज प्रतिष्ठान एवं अन्य के मामले में न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि हालांकि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 377 की संवैधानिकता की समीक्षा करने और उसकी संविधान के साथ विसंगति से जुडे भाग को शून्य बनाने का अधिकार है परंतु ऐसी स्थिति में आत्म नियंत्रण रखना आवश्यक है और विश्लेषण का मार्गदर्शन संवैधानिकता की प्रकल्पना द्वारा होना चाहिए।
भिकाजी नारायण धाकरस एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि ‘‘अनुच्छेद 13 (1) को उसकी भाषा के कारण इस प्रकार से नहीं पढ़ा जा सकता कि उसने विसंगत कानून को विरूपित है या उसे पूरी तरह से विधान पुस्तक से नष्ट कर दिया है। ऐसा कानून संविधान निर्माण की तारीख से पूर्व भी इससे पूर्व के सभी लेन-देन के समय और अधिकारों और देयताओं के प्रवर्तन के लिए भी अस्तित्व में था। और उन लोगों के संबंध में, जो देश के नागरिक नहीं थे और जो मौलिक अधिकारों पर दावा पेश नहीं कर सकते थे संविधान के लागू हो जाने के बाद भी यह कानून प्रभावी बना रहा।’’
5.4 संभाव्य या आभासी विधान का सिद्धांत (The Doctrine of Colourable legislation)
संभाव्य या आभासी विधान का सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि जो बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जा सकती वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं की जा सकती। यदि कोई ऐसी विभायिका कानून बनाती है जिसे ऐसे कानून के निर्माण का वैधानिक अधिकार नहीं है और उसके लिए ऐसे छलावरण का निर्माण करता है ताकि वह कानून उसके अधिकारक्षेत्र का है ऐसा प्रतीत होता है तो ऐसे कानून को संभाव्य या आभासी विधान माना जा सकता है।
के. सी. गजपति राजू बनाम ओडिशा राज्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि ‘‘यदि किसी राज्य का संविधान विधायी क्षेत्रों का विशिष्ट विधायी प्रविष्टियों के माध्यम से वितरण करता है या यदि विधायी शक्ति पर मौलिक अधिकारों के रूप में किसी प्रकार की कमियां या सीमाएं हैं तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कानून की किसी विषयवस्तु से संबंधित या उस कानून के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित किसी विशिष्ट मामले में विधायिका ने उसे संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक शक्ति का अतिक्रमण किया है या नहीं। इस प्रकार का अतिक्रमण अव्यक्त प्रकट और प्रत्यक्ष हो सकता है परन्तु साथ ही यह विशिष्ट, ढंका हुआ और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और इन्हीं दूसरे वर्ग के मामलों में उक्ति ‘‘संभाव्य या आभासी विधान‘‘ को कुछ न्यायिक निर्णयों में लागू किया गया है।‘‘
समय के साथ विभिन्न न्यायिक निर्णयों के उन परीक्षणों का निर्धारण जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई विशिष्ट विधान संभाव्य या आभासी विधान है या नहीं। ये परीक्षण निम्नानुसार हैंः
- न्यायालय को विवादित कानून के सार पर ध्यान देना चाहिए न कि इसके नाम पर जो उसे विधायिका द्वारा प्रदान किया गया है।
- एक संभाव्य या आभासी विधान का इसके प्रयोजन से अधिक संबंध नहीं है। उसकी मुख्य चिंता यह है कि क्या यह कानून विधायिका के अधिकारातीत है। साथ ही यदि विधायिका इस विशिष्ट कानून का अधिनियमन करने में सक्षम है अतः वे प्रयोजन जिन्होंने इसके अधिनियमन के लिए विधायिका को उत्प्रेरित किया है अप्रासंगिक हो जाते हैं।
5.5 अधित्याग का सिद्धांत (The Doctrine of Waiver)
अधित्याग का सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि जो व्यक्ति कानूनी दायित्व के अधीन नहीं है वह अपने स्वहित का सर्वोत्तम निर्णयकर्ता होता है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हालांकि ये अधिकार पवित्र और रक्षणीय हैं, किन्तु उनका स्वरुप निरपेक्ष नहीं है। हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के उपयोग पर विभिन्न तर्कसंगत निर्बंध अधिरोपित करता है।
अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार किसी अधिकार के संबंध में छूट दी जा सकती है बशर्ते कि इसमें कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है। हालांकि मौलिक अधिकारों के संबंध में अधित्याग के सिद्धांत का कार्यक्षेत्र कुछ हद तक अलग है। मौलिक अधिकारों को संविधान में केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही शामिल नहीं किया गया है, हालांकि अंततः वे व्यक्तिगत अधिकारों का विचार करने के संदर्भ में ही प्रयुक्त किये जाते हैं। इन अधिकारों को संविधान में एक सार्वजनिक नीति के रूप में शामिल किया गया है, और ‘‘अधित्याग का सिद्धांत’’ ऐसे कानून के प्रावधानों पर लागू नहीं होता जिसका अधिनियमन एक संवैधानिक नीति के रूप में किया गया है। यह टिप्पणी माननीय न्यायालय द्वारा बशेशर बनाम आयकर आयुक्त मामले में की गई थी।
अनुच्छेद 14 का अधित्याग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक सार्वजनिक नीति की दृष्टि से राज्य की भर्त्सना है जिसका उद्देश्य है समानता की सुनिश्चितता का क्रियान्वयन। संविधान के अनुसार व्यक्तिगत लाभ के लिए अधिनियमित मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक हितों की दृष्टि से अधिनियमित किये गए मौलिक अधिकारों के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं है।
COMMENTS